घाटे में चल रहे नौ होटलों को 31 मार्च तक चलाने के आदेश
सरकार की यााचिका पर हाई कोर्ट ने आदेशों में किया आंशिक संशोधन
राहत पाने वाले होटल घाटे से निकल गए, तो आगे भी मिल सकती है एक्सटेंशन
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचपीटीडीसी के घाटे में चल रहे होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेशों में संशोधन कर दिया है। कोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद तुरंत बंद करने के आदेश दिए थे, उनमें से नौ होटलों को 31 मार्च, 2025 तक चलाने की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आए और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इन आदेशों का पुन: अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एचपीटीडीसी द्वारा 19 नवंबर के आदेशों को वापस लेने के आवेदन का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए। कोर्ट ने द पैलेस होटल चायल, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल भागसू मकलोडगंज, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल कुंजुम मनाली और होटल द कैसल नग्गर को 31 मार्च, 2025 तक चलाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने इनके प्रदर्शन को देख कर आगामी अवधि बढ़ाने पर फिर से विचार करने की बात भी कही है। कोर्ट के उपरोक्त आदेशानुसार होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल सरवरी कुल्लू, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल शिवालिक परवाणू अभी भी बंद ही रहेंगे।
पर्यटन निगम की ओर से बताया गया था कि हाई कोर्ट द्वारा जिन होटलों को बंद करने संबंधी आदेश पारित किए हैं, उन होटलों को एडवांस बुकिंग्स और अन्य इवेंट्स निपटाने का समय दिया जाए। निगम ने कुछ होटलों में पर्याप्त सुधार हेतु सहानुभूति दिखाते हुए