पंजाब सरकार को हाईकोर्ट की फटकार: आपका बस चले तो जजों को गोशाला में बिठा दे, ये स्वीकार नहीं
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के डेराबस्सी एसडीएम ऑफिस खाली करने के आदेश पर पुनर्विचार से इन्कार कर दिया है। साथ ही ऑफिस खाली न करने पर एसडीएम को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
हरियाणा व पंजाब में जजों के लिए आवास की व्यवस्था न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि सरकार का बस चले तो जजों को गोशाला में बैठा दे।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें डेराबस्सी के एसडीएम कार्यालय को खाली करने का आदेश पर पुनर्विचार की अपील की गई थी।
मालेरकोटला बार एसोसिएशन ने उठाया था मुद्दा
मालेरकोटला बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पंजाब में अदालतों की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि डेराबस्सी में अदालतों का इंतजाम क्यों नहीं करवाया गया है। इस पर पंजाब सरकार ने बताया था कि पार्किंग क्षेत्र में फेब्रिक से अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अपने अधिकारियों को इस तरह शेड के नीचे नहीं बिठा सकते, क्या आप चीफ सेक्रेटरी के लिए उनके कार्यालय की जगह टेंट लगा देंगे।
हाईकोर्ट ने जताया कड़ा रुख
वीरवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के आवास, कार्यालय और जजों के आवास व अदालतों में जमीन आसमान का फर्क है। यदि इनका ऑडिट किया जाए तो सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। जजों को किराए पर रहना पड़ रहा है, यह बेहद खेदजनक स्थिति है।