पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों पर रिपोर्ट तलब
प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीजीपी को शपथ पत्र दाखिल करने के दिए आदेश
प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस थाना और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़े मामले में डीजीपी को शपथपत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए। शपथ पत्र में डीजीपी को यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे उचित स्थान पर लगाए गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने डीजीपी को यह स्पष्ट करने को कहा है कि इस मामले में 12 मार्च, 2024 को दिए हाईकोर्ट के आदेशों पर क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने डीजीपी को शपथपत्र दायर कर यह बताने को कहा था कि क्या थानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाए हैं , जससे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले रिकार्ड हो सके।
कोर्ट ने डीजीपी को कैमरों के स्थापना हेतु उचित स्थान संबंधी सुझावों पर गौर कर उचित कार्यवाई करने के आदेश भी दिए थे। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटियों को आदेश दिए थे कि वे समय समय पर सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर पता लगाए कि क्या थानों में मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। कोर्ट ने स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी की लंबे अंतराल के बाद बैठकों के आयोजन को गंभीरता से लेते हुए इन बैठकों का समय समय पर आयोजन करने के आदेश भी दिए थे। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के मुद्दे पर राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति को पांच बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे।
पुलिस स्टेशनों में कहां-कहां कैमरे लगाना जरूरी
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, पुलिस स्टेशन के मुख्य द्वार, सभी लॉक-अप, सभी गलियार