बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में स्थापित क्रशर दिखा रहे नियमों को ठेंगा, HC ने कसा शिकंजा
सरकार-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-स्टोन क्रशरों को नोटिस
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जिला सोलन के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में स्थापित स्टोन क्रशरों पर नियमों का उल्लंघन कर संचालन करने से जुड़े आरोपों को लेकर दायर याचिका में दून से विधायक के दोनों स्टोन क्रशरों सहित प्रदेश सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार ने याचिका में कहा है कि बीबीएन क्षेत्र की सभी स्टोन क्रशर इकाइयों ने अपने पट्टे की अवधि और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से अपने पट्टे का नवीनीकरण किया और प्रदूषण मंजूरी भी प्राप्त की। आरोप है कि उनमें से किसी ने भी प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष यह खुलासा नहीं किया है कि एक क्रशिंग मशीनरी के स्थान पर, उन्होंने उसी क्रशर इकाई में आठ से दस क्रशिंग इकाइयां स्थापित की हैं और वे पट्टे की भूमि से भारी मात्रा में खनन खनिज निकाल रहे हैं। आरोप है कि इन स्टोन क्रशरों द्वारा खनन की प्रारंभिक अनुमति से हजारों गुना खनन किया जा रहा है और उन्होंने अब दस से 20 ट्रकों के बजाय सैकड़ों ट्रक माल ढुलाई में तैनात किए हैं। प्रार्थी ने हरिपुर संडोली तहसील नालागढ़ में स्थापित मैसर्स शिव भोले स्टोन क्रशर, मैसर्स कुंडलास स्टोन क्रशर, रामा स्टोन क्रशर, मैसर्स गुप्ता स्टोन क्रशर और मैसर्स दून स्टोन क्रशर का संबंधित अधिकारियों से निरीक्षण करवाए जाने की मांग की है।
याचिका में इन स्टोन क्रशरों की प्रत्येक क्रशर इकाई में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिए जाने की मांग भी की है। प्रार्थी ने इन स्टोन क्रशर इकाइयों के संबंध में जांच चौकियां