हिमाचल में अब 25 हजार से कम आबादी, तो भी बन जाएगा जिला परिषद वार्ड
पंचायती राज एक्ट के संशोधन को राज्यपाल से मिली मंजूरी
शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने पारित किया था विधेयक
डोडराक्वार-कुपवी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के सामने रखी थी मांग
हिमाचल में अब 25 हजार से कम आबादी पर भी जिला परिषद का नया वार्ड बनाया जा सकेगा। इस बारे में विधानसभा में पारित किए गए बिल को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंजूरी दे दी है और इसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। धर्मशाला में हुए शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने यह संशोधन विधेयक लाया था, जिसके तहत पंचायती राज एक्ट की धारा 89 में बदलाव किया गया है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार अब जियोग्राफी का लोकेशन, परिवहन के कम साधनों, संचार के साधनों की कमी और प्रशासनिक सहूलियत के लिए किसी भी टेरिटोरियल कांस्टीच्यूएंसी या बैकवर्ड ग्राम पंचायत में 25000 से कम आबादी पर भी वार्ड बन सकेगी।
इस साल के आखिर में होने वाले पंचायती राज चुनाव में इस संशोधन को लागू कर दिया जाएगा। दरअसल, मुख्यमंत्री जब सरकार गांव के द्वारा के तहत शिमला जिला के डोडराक्वार और चौपाल के कुपवी के दौरे पर गए थे, तो वहां लोगों से यह मांग आई थी, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया।