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November 28, 2024
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Himachal

हिमाचल में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू

हिमाचल में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू

ग्राम सभा और उपायुक्त की सिफारिश के साथ देनी होगी सूचना
हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों के गठन का काम शुरू हो गया है। सुक्खू सरकार चाहती है कि नई पंचायतों का गठन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को हो सके। क्योंकि सरकार ने कई पंचायतों को नगर पंचायतों, नगर परिषदों व नगर निगमों में भी जोड़ा है, लिहाजा वहां पंचायतें कम हो जाएंगी, जिसके बाद यहां नई पंचायतों का गठन भी कर दिया जाएगा। सरकार के निर्देशों पर पंचायती राज विभाग ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखा है और उनसे जानकारियां मांगी है। नई पंचायतों के प्रस्तावों के लिए बाकायदा प्रपत्र जारी किया गया है, जिसमें नौ तरह की जानकारी मांगी गई है। 2011 की जनगणना के हिसाब से ही नई पंचायतों का गठन किया जाएगा। फिलहाल पंचायती राज विभाग ने निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन तय शर्तों को पूरा करते हुए सात दिनों के भीतर मांगा है। प्रपत्र के अनुसार जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्व गांव के हिसाब से जनसंख्या, दूरी और नई ग्राम सभा का नाम भेजना होगा। इसमें स्थानीय लोगों का मूल आवेदन पत्र भी शामिल करना होगा जो चाहते हैं कि उनकी पंचायत का गठन हो।
तीसरी शर्त के अनुसार ग्राम सभा या ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होना चाहिए साथ ही राजस्व अभिलेख अनुसार स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित वर्तमान ग्राम सभा का नक्शा भी देना होगा। स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा सत्यापित वर्तमान ग्राम पंचायत से विभाजित होने वाली नई प्रस्तावित ग्राम सभा का नक्शा, उसमें पडऩे वाले उप गांव के नाम, खसरा नंबर, सभी सरकारी संस्थान, सडक़, नदी-नाले व साथ लगती सभी ग्राम पंचायतों के साथ सीमाएं सम्मिलत करके प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा वर्तमान ग्राम सभा का मुख्यावास का नाम व नई ग्राम सभ का मुख्यावास कहां पर होगा, इसकी जानकारी देनी होगी और नई ग्राम सभा की दूरी कितनी होगी यह बताना होगा। यदि वर्तमान ग्राम पंचायत पिछड़ी पंचायत घोषित है, तो पिछड़ी पंचायत से संबंधित दस्तावेज भी साथ देने होंगे, वहीं किसी ग्राम पंचायत से अपवर्जित करके नई ग्राम सभा का गठन करने के लिए एक राजस्व गांव का पूरा भाग नई बनाई जाने वाली ग्राम सभा में जाएगा या फिर पुरानी ग्राम सभा में ही रहेगा, यह भी बताना होगा। साथ ही यदि किसी पंचायत पदाधिकारी, अध्यक्ष, विधायक, मंत्री इत्यादि की सिफारिश हो, तो प्रस्तावना के साथ उसे भी संलग्र करना होगा।

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