हिमाचल में न कोई भूखा सोता है, न कोई बेघर है
बिहार विधानसभा में बोले कुलदीप पठानिया, 1973 में बनाया लैंड सीलिंग एक्ट
धारा 118 के तहत हिमाचल में बाहरी राज्य का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल का निर्माण वर्ष 1948 में हुआ और 25 जनवरी 1971 को भारतीय गणराज्य के 18वें राज्य के रूप में स्थापित हुए। विषम परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल विकास पथ पर आगे बढ़ा। यहां न कोई भूखा सोता है और सभी के पास अपना घर है। आजादी के बाद वर्ष 1973 में लैंड सीलिंग एक्ट हिमाचल ने बनाया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान को सशक्त बनाने में लोकसभा और विधान मंडलों का योगदान रहा है। श्री पठानिया ने कहा कि हम आजाद हुए, देश को संविधान मिला, देश आगे बढ़ा, व्यवस्थाएं बनाई गईं और संविधान को सशक्त बनाने में सभी ने योगदान देने की कोशिश की। हिमाचल के संदर्भ में पठानिया ने कहा कि प्रथम मुख्यमंत्री संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया मंगलवार को बिहार विधानसभा सदन में आयोजित 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। नियम 118 के तहत लोगों की जमीन को कोई बाहरी खरीद नहीं सकता, ये सभी प्रावधान जनहित में प्रदेश की मजबूती के लिए किए गए हैं।
कुलदीप पठानिया ने कहा कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, जो लोकतंत्र, संघवाद और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का प्रतीक है। श्री पठानिया ने कहा कि संवैधानिक मूल्य किसी देश के संविधान में निहित मौलिक सिद्धांतों और आदर्शों को संदर्भित करते हैं, जो इसके शासन, कानून और सामाजिक ढांचे का मार्गदर्शन करते हैंं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति डा. हरिवंश, बिहार विधानसभा अध्यक्ष