ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसेगी पुलिस, प्रदेश भर में 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू
शिमला। प्रदेश में ओवर लोड वाहनों के खिलाफ पुलिस शिकंजा कसेगी। प्रदेश में सडक़ सुरक्षा उल्लंघन व ओवरलोडिंग के विरुद्ध पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। डीजीपी डॉ. अतुल वर्मा की अध्यक्षता में सडक़ सुरक्षा मुद्दों पर आयोजित मासिक बैठक के बाद 18 नवंबर से दो दिसंबर 2024 तक पूरे राज्य में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य ओवरलोडिंग, वाहनों से बाहर निकली सामग्री, और मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से यात्रियों के परिवहन पर अंकुश लगाना है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात, पर्यटक और रेलवे हिमाचल प्रदेश नरवीर सिंह राठौर ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य सडक़ सुरक्षा को बढ़ावा देना जिसमें ओवरलोडिंग और खतरनाक तरीके से माल की ढुलाई को रोकना, ओवरलोड वाहनों से सडक़ों को होने वाले नुकसान को कम करना। सडक़ सुरक्षा कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कर सडक़ दुर्घटनाओं को कम करना है। उन्होंने कहा कि लक्षित उल्लंघन में वाणिज्यिक वाहनों में ओवरलोडिंग, वाहनों से बाहर निकली सामग्री, यात्री वाहनों में यात्रियों की ओवरलोडिंग, मालवाहक वाहनों में यात्रियों का अवैध परिवहन शामिल है। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और राजकीय रेलवे पुलिस को निर्देश दिया गए हैं कि अभियान को लागू करने के लिए ठोस रणनीति बनाएं, नियमित क्षेत्र दौरे कर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करें, प्रतिदिन सुबह 10 बजे तक टीटीआर मुख्यालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजें।
एएसपी नरवीर राठौर ने बताया कि धारा 194(1)(ए), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 माल की ओवरलोडिंग पर 20,000 का जुर्माना और प्रत्येक अतिरिक्त टन के लिए 2,000 अतिरिक्त जुर्माना और धारा 113, मोटर वाहन अधिनियम वजन सीमा से अधिक वाहनों के संचालन