4.3 C
New York
November 23, 2024
NationNews
Home » Blog » घाटे में चल रहे नौ होटलों को 31 मार्च तक चलाने के आदेश
Himachal

घाटे में चल रहे नौ होटलों को 31 मार्च तक चलाने के आदेश

घाटे में चल रहे नौ होटलों को 31 मार्च तक चलाने के आदेश

सरकार की यााचिका पर हाई कोर्ट ने आदेशों में किया आंशिक संशोधन
राहत पाने वाले होटल घाटे से निकल गए, तो आगे भी मिल सकती है एक्सटेंशन
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एचपीटीडीसी के घाटे में चल रहे होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेशों में संशोधन कर दिया है। कोर्ट ने जिन 18 होटलों को बंद तुरंत बंद करने के आदेश दिए थे, उनमें से नौ होटलों को 31 मार्च, 2025 तक चलाने की सशर्त इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आए और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इन आदेशों का पुन: अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एचपीटीडीसी द्वारा 19 नवंबर के आदेशों को वापस लेने के आवेदन का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए। कोर्ट ने द पैलेस होटल चायल, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल भागसू मकलोडगंज, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल कुंजुम मनाली और होटल द कैसल नग्गर को 31 मार्च, 2025 तक चलाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने इनके प्रदर्शन को देख कर आगामी अवधि बढ़ाने पर फिर से विचार करने की बात भी कही है। कोर्ट के उपरोक्त आदेशानुसार होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल सरवरी कुल्लू, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल शिवालिक परवाणू अभी भी बंद ही रहेंगे।
पर्यटन निगम की ओर से बताया गया था कि हाई कोर्ट द्वारा जिन होटलों को बंद करने संबंधी आदेश पारित किए हैं, उन होटलों को एडवांस बुकिंग्स और अन्य इवेंट्स निपटाने का समय दिया जाए। निगम ने कुछ होटलों में पर्याप्त सुधार हेतु सहानुभूति दिखाते हुए

Related posts

सरकारी आवासों में बिना अलॉटमेंट रह रहे अधिकारियों के खिलाफ जांच

Nation News Desk

अनुराग ठाकुर बोले, कांग्रेस की झूठी गारंटियों पर विश्वास न करें लोग

Nation News Desk

अब बिलासपुर में आइलैंड टूरिज्म की तैयारी, गोबिंदसागर झील में अंडमान-निकोबार की तर्ज पर प्रयास

Nation News Desk

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

error: Content is protected !!