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चंडीगढ़ में सेवा का अधिकार (आर.टी.एस.) अधिनियम के तहत सेवाओं में सुधार की प्रगति की समीक्षा करने और कार्य योजना तैयार करने के लिए आर.टी.एस. आयोग की बैठक आयोजित

चंडीगढ़ में सेवा का अधिकार (आर.टी.एस.) अधिनियम के तहत सेवाओं में सुधार की प्रगति की समीक्षा करने और कार्य योजना तैयार करने के लिए आर.टी.एस. आयोग की बैठक आयोजित

आरटीएस के तहत सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी प्रदान करना

ऑटो अपील सिस्टम की शुरूआत पर चर्चा की गई

चंडीगढ़, 04.04.2025: आज सेक्टर-9 चंडीगढ़ सचिवालय में सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रगति की समीक्षा करने और चंडीगढ़ में आगे की राह पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक की सह-अध्यक्षता डॉ. महावीर सिंह, मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग और श्री राजीव वर्मा, मुख्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन ने की। बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन के प्रशासनिक सचिवों और विभागों/बोर्डों/निगमों के प्रमुखों ने भाग लिया।

मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ आरटीएस आयोग ने भारत में और चंडीगढ़ में आरटीएस की पृष्ठभूमि के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि 7 राज्यों के अलावा, चंडीगढ़ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां आरटीएस आयोग की स्थापना की गई है और अब तक 31 विभागों की 441 सार्वजनिक सेवाओं को चंडीगढ़ आरटीएस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरटीएस का मूल उद्देश्य लोगों को समयबद्ध रूप से सेवाएं प्रदान करना और अंततः नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग के ‘जीवन की सुगमता’ में सुधार करना है।

डॉ. महावीर सिंह ने नामित अधिकारियों और प्रशासनिक विभागों के कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रशासनिक विभाग सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में जोड़ी जाने वाली/संशोधित की जाने वाली सेवाओं की पहचान करेंगे। वे सेवा वितरण की स्थिति की निगरानी करेंगे ताकि आवेदक को उनकी संतुष्टि के लिए सेवा का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जा सके और प्रदान की गई सेवाओं की प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। नई सेवाओं को अधिसूचित करने, सेवाओं की अधिसूचना रद्द करने और पहले से अधिसूचित सेवाओं में संशोधन के संबंध में अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान, सेवाओं के ‘एंड टू एंड डिजिटलीकरण’ पर जोर दिया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी ई-सेवाओं को आरटीएस अधिनियम के तहत लाया जा सकता है। आरटीएस अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार के लिए, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) शुरू करने पर जोर दिया गया। ई-सेवा पोर्टल, सेवा प्लस पोर्टल, ई-संपर्क पोर्टल और ऐसे किसी भी अन्य पोर्टल को एकीकृत किया जा सकता है और ‘एकल एकीकृत मंच’ के तहत लाया जा सकता है। एंड टू एंड डिजिटलीकरण और एएएस प्रणाली के संबंध में, राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी को समयबद्ध तरीके से एकल एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने का निर्देश दिया गया था।

एनआईसी चंडीगढ़ के राज्य सूचना अधिकारी रमेश गुप्ता ने चंडीगढ़ में डिजिटल सेवाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और शेष सेवाओं के डिजिटलकरण के लिए कार्य योजना पर भी चर्चा की।

श्री राजीव वर्मा, मुख्य सचिव, चंडीगढ़ ने सभी विभागों को आरटीएस अधिनियम के तहत सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण और अधिसूचना की शेष प्रक्रिया को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को नामित अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित निष्पादन में आयोग को भेजने का भी निर्देश दिया।

श्री राजीव वर्मा ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर और बिना किसी परेशानी के आरटीएस के तहत सेवाएं प्रदान करने से सरकारी कामकाज की विश्वसनीयता बढ़ेगी। इससे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में लोगों की अधिकतम अपेक्षाएं भी पूरी होंगी।

बैठक के दौरान उपस्थित थे श्री मंदीप सिंह बरार, आई.ए.एस., गृह सचिव, श्री राज कुमार सिंह, आई.पी.एस., डी.जी.पी. चंडीगढ़, सुश्री प्रेरणा पुरी, आई.ए.एस., सचिव इंजीनियरिंग, श्री अमित कुमार, आई.ए.एस., आयुक्त, नगर निगम, श्री अजय चाग्ती, आईएएस, सचिव स्वास्थ्य, श्री हरि कालीकट, आई.ए.एस., सचिव I.T., सुश्री अनुराधा एस. चागती, सी.एस.एस., सचिव, समाज कल्याण विभाग, श्री निशांत कुमार यादव, आईएएस, उपायुक्त, सुश्री कंवरदीप कौर, आईपीएस, एसएसपी और यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

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