चम्बा के मेहला मे आरटीआई से सूचना न देने पर पंचायत सचिव को 25 हजार जुर्माना
15 दिन के भीतर जमा करवानी होगी जुर्माना राशि
चंबा। सही जानकारी न देना विकास खंड मैहला के तहत आती एक पंचायत के लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव पर भारी पड़ गया है। इस कर्मी को अब 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने लगाया है।
आरटीआई कार्यकर्ता भगत राम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत निर्माण कार्य नहर ब्रहमाणी से गांव टिक्कर के लिए जारी किए मस्टररोलों के बारे में 4 फरवरी 2022 को सूचना मांगी। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत यह सूचना उन्हें 30 दिन के भीतर प्रदान करनी अनिवार्य थी लेकिन, लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव ने यह जानकारी उन्हें निर्धारित समय में नहीं दी। इसके बारे में आरटीआई कार्यकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव के मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर उन्हें जानकारी मुहैया करवाने को लेकर आग्रह किया। इसके बाद भी उन्हें कोई सूचना नहीं मिल पाई। आखिरकार आरटीआई कार्यकर्ता ने पहली अपील विकास खंड अधिकारी मैहला के पास की और उनसे आग्रह किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत सचिव को निर्देश जारी किए जाएं कि वह मांगी गई जानकारी जल्द मुहैया करवाएं। इस पर विकास खंड अधिकारी ने अपील की सुनवाई के लिए 23 अगस्त 2022 की तिथि तय की लेकिन, उस दिन अपरिहार्य कारणों के चलते सुनवाई नहीं हो पाई।