मस्जिद निर्माण पर नियमों के आधार पर होगी कार्रवाई
सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य
संजौली में मस्जिद निर्माण से जुड़े मामले पर राज्य सरकार न्यायालय का फैसला आने के बाद नियमों के आधार पर कार्रवाई करेगी। यह बात पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि कहा कि मामले को ओवरटोन का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में धैर्य के साथ काम लेने की जरूरत है। कांग्रेस ने ही हिमाचल में धर्म परिवर्तन का कानून लाया था। उन्होंने कहा कि यह मामला नगर निगम शिमला में 2010 में आया था और अब मामला विचाराधीन है। प्रतिवादी के नक्शे में त्रुटि पाई गई। चार मंजिल का निर्माण 2018 से पहले कर दिया गया था। बाद में यह सामने आया कि प्रतिवादी वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं हैं। इसके बाद वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी किया गया।
संजौली में अवैध निर्माण पाया जाता है ,तो नियमों के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मलयाणा में मारपीट का मामला गृह विभाग से जुड़ा हुआ है। इस मारपीट में छह युवक शामिल थे और इनमें से दो नाबालिग भी हैं। इससे पूर्व विधायक बलवीर वर्मा ने नियम-62 के तहत इस मामले को सदन में चर्चा के लिए रखा। बलवीर वर्मा ने कहा कि संजौली में मस्जिद का निर्माण ऐसी जगह हुआ जहां आसपास अन्य धार्मिक स्थल भी हैं। बहुत से शैक्षणिक संस्थान और ट्यूशन सेंटर भी आसपास हैं। उन्होंने कहा कि 99 प्रतिशत एक ही धर्म के हैं। मस्जिद में 500 से ज्यादा लोग एकत्र होते हैं। निर्माण बारे पर ले भी नोटिस किए गए, लेकिन निर्माण को तोड़ा नहीं गया है।