‘वर्क प्लेस पर गाली-गलौज और बदतमीजी नहीं है अपराध’, जानें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर वरिष्ठों की डांट-फटकार को जानबूझकर अपमान नहीं माना जा सकता बशर्ते यह अनुशासन और कर्तव्यों से संबंधित हो। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 504 के तहत कार्यस्थल पर गाली-गलौज या अशिष्टता को जानबूझकर अपमान नहीं माना।