व्हीकल रजिस्ट्रेशन में लगेगा ग्रीन शुल्क, देना होगा 500 से चार हजार टैक्स, विभाग ने जारी की अधिसूचना
परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना; सॉफ्टवेयर की खराबी दूर, अब होगी वसूली
हिमाचल में अब सभी प्रकार के नए व पुराने वाहनों के पंजीकरण पर ग्रीन शुल्क देना होगा। इससे वाहनों का पंजीकरण पहले से महंगा हो जाएगा। इस शुल्क की वसूली को लेकर परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, जिसमें कोई तकनीकी खराबी थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर की दिक्कतों को लेकर ग्रीन शुल्क की वसूली नहीं हो पा रही थी, जिसका फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। कैबिनेट में इसे लेकर निर्णय लिया गया था, मगर अभी तक यह लागू नहीं हो पाया था। शनिवार को इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी हुए हैं और अधिनियम के पुराने नियम में संशोधन भी कर दिया गया है। पिछले साल 2023 में सरकार ने ग्रीन शुल्क वसूलने का निर्णय लिया था, जो लागू करने में काफी ज्यादा समय लग गया।
सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी लगातार इस काम में जुटी थी और अब सभी तरह की तकनीकी खामियां दूर हो गई हैं, जिसके चलते इसे वसूला नहीं जा सका था। परिवहन विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है। नियम लागू करने को लेकर विभाग ने अधिसूचना जारी की है और इसे लेकर लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी थी, लेकिन प्रदेश भर में किसी ने भी आपत्तियां पर सुझाव नहीं दिए हैं। अधिसूचना के तहत वाहन के अनुसार 500 से 4 हजार रुपए तक ग्रीन शुल्क वसूला जाएगा। राज्य में अब जो भी वाहन पंजीकृत होगा, उसे ग्रीन शुल्क की राशि अलग से चुकता करनी होगी।