स्क्रैपिंग पर टैक्स छूट एक साल और बढ़ी, पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगी सुविधा
पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए 31 मार्च, 2026 तक सुविधा
हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर सरकार द्वारा दी जाने वाली मोटर व्हीकल टैक्स की छूट को सरकार ने एक साल और बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा तय एजेंसियों के माध्यम से वाहनों को स्क्रैप करवाने पर इस तरह की छूट अब मार्च, 2026 तक जारी रहेगी। पिछले साल सरकार ने कॉमर्शियल व्हीकल पर यह छूट लागू की थी और फरवरी, 2024 में इसको लेकर आदेश जारी किए थे। अब सरकार ने इसे एक साल और आगे बढ़ा दिया है। इसमें एकमुश्त मोटर व्हीकल एक्ट में छूट प्रदान की जाती है और इसमें ब्याज व पेनल्टी में भी सरकार छूट दे रही है। प्रदेश सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के चलते इस तरह की छूट प्रदान की है। बताया जाता है कि लोग पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के साथ अगला नया वाहन, जो खरीदेंगे उसमें भी सरकार विशेष रूप से रोड टैक्स में लाभ दे रही है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम, जो अब अतिरिक्त मुख्य सचिव बन चुके हैं, के कार्यालय से यह आदेश जारी हुए हैं।
इन आदेशों को लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जोकि 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं, मगर लोग इनकी पासिंग करवाकर उनको आगे चला रहे हैं। यदि उन्हें आगे इनको नहीं चलाना है और वाहन की हालत खराब है, तो वे सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठा सकते हैं। हिमाचल में वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए कुछ एजेंसियों को सरकार काम सौंप रही है। अभी तक यहां दो स्थानों सोलन व हमीरपुर में ऐसे संस्थान खोलने को सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है। कुछ और कंपनियों ने इसके लिए आवेदन