हिमाचल हाई कोर्ट एक ही स्थान पर जमे कर्मियों का डीओ नोट से तबादला गलत नहीं
Shimla: (Surjeet Thakur)हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रांसफर पर दी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्त्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों के तबादले डीओ नोट पर करने में कोई बुराई नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता संजय कुमार की याचिका को खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। कोर्ट की इस व्यवस्था से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण रद्द करने का यह कोई आधार नहीं है कि स्थानांतरण डीओ नोट के आधार पर किया गया है, क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है कि याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति, जो किसी तरह से लंबे समय तक एक स्टेशन पर अपनी पोस्टिंग का प्रबंधन करने में सक्षम हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के हस्तक्षेप के आधार पर स्थानांतरण के माध्यम से हटाया जाना जरूरी हो जाता है, जो इस तथ्य को तबादला आदेश जारी करने वाले सर्वोच्च कार्यकारी के ध्यान में लाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी विशेष स्टेशन पर लंबे समय से बैठा हुआ है। याचिकाकर्ता ने 19 दिसंबर, 2024 के अपने तबादला आदेश को चुनौती दी थी। इसके अनुसार याचिकाकर्ता, जो नगर परिषद सुजानपुर टिहरा में कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत है, को नगर परिषद चंबा में स्थानांतरित किया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उसका स्थानांतरण आदेश गलत है, क्योंकि उसे वर्तमान स्टेशन पर अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दिए बिना स्थानांतरित किया गया है। प्रार्थी का कहना था कि उसको अप्रैल, 2023 में सुजानपुर में तैनात किया गया था और अब उसे चंबा स्थानांतरित कर दिया गया है, जो किसी प्रशासनिक आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हु