कोर्ट के आदेश अब ई-मेल; एसएमएस, व्हाट्सऐप से
कोर्ट के आदेश अब ई-मेल; एसएमएस, व्हाट्सऐप से
न्यायिक प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी, हिमाचल प्रदेश में लागू हुए इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका नियम
प्रदेश सरकार ने राज्य में न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए ‘हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका (जारी किया जाना, तामील और निष्पादन) नियम, 2025’ लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत अब अदालतों और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश, नोटिस, वारंट, समन और अन्य कानूनी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी और तामील किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आदेशिका से जहां प्रशासनिक कामकाज तेज होगा, वहीं न्यायपालिका पर बोझ भी घटेगा। अब शिकायत से लेकर गिरफ्तारी और कोर्ट की कार्रवाई तक हर स्तर पर डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर इन नियमों को लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रदेश भर में लागू माने जाएंगे। सभी विभागों, पुलिस मुख्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पहले तक कोर्ट या प्रशासनिक आदेश केवल लिखित रूप में ही भेजे जाते थे, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी। अब ये आदेश ई-मेल, एसएमएस और मैसेजिंग एप्लिकेशन (जैसे व्हाट्सऐप) के जरिए सीधे संबंधित व्यक्ति तक पहुंचेंगे। आदेश की इलेक्ट्रॉनिक कापी का प्रिंटआउट भी वैध प्रमाण माना जाएगा। यदि कोई आदेश ई-मेल/मैसेज पर भेज दिया गया है