GST से सीमैंट सस्ता हुआ तो राज्य सरकार ने बढ़ा दिए दाम
GST से सीमैंट सस्ता हुआ तो राज्य सरकार ने बढ़ा दिए दाम
केंद्र सरकार की तरफ से जैसे ही 22 सितम्बर से सीमैंट पर जीएसटी दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया, वैसे ही राज्य सरकार ने एडीशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) को 11 रुपए प्रति बैग से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया है। सचिव राज्य कर एवं आबकारी की तरफ से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए नियमों में संशोधन किया है। इस तरह प्रदेश में अब 50 किलोग्राम सीमैंट की बोरी पर 16 रुपए कर चुकाना होगा। इस कारण सीमैंट प्रति बैग 5 रुपए महंगा हो जाएगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए सड़क द्वारा माल के वहन पर कराधान अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 16) में संशोधन किया है। यह आदेश राज्यपाल द्वारा अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की तरफ से जारी इस अधिसूचना पर तुरंत प्रभाव से अमल होगा। आदेशों के अनुसार पुराने कर ढांचे में बदलाव कर सीमैंट को कर निर्धारण में संशोधित किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से राजस्व में बढ़ौतरी की संभावना है, क्योंकि निर्माण कार्य में सीमैंट का बड़े स्तर पर प्रयोग होता है।