हिमाचल में शादियों में बिना लाइसेंस शराब परोसी, तो मैरिज पैलेस होगा सील
प्रदेश में समारोहों में पिलाई जा रही चंडीगढ़ की शराब
शादियों में बिना लाइसेंस पिलाना अवैध, बिन बुलाए पहुंच सकती है आबकारी-कराधान विभाग की टीम
हिमाचल में शादियों के जश्र से पहले आबकारी कराधान विभाग का बड़ा आदेश सामने आ गया है। विभाग ने बिना लाइसेंस शराब परोसने पर पाबंदी लगा दी है। विभाग के इस आदेश का असर घर से मैरिज पैलेस तक देखने को मिलेगा। आबकारी कराधान विभाग की टीम अब शादी के मौके पर बिन बुलाए पहुंच सकती है और बिना लाइसेंस शराब बरामद होने पर केस दर्ज हो सकता है। विभाग ऐसे मामले में आबकारी अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई करेगा। आबकारी विभाग का यह एक्शन प्लान शादियों के अलावा जन्मदिन और रिटायरमेंट पार्टी को लेकर भी बनाया गया है। विभाग ने उत्सव के मौके पर शराब परोसने का विरोध करने वाले संगठनों और आम लोगों समेत शराब विक्रेताओं से भी इस अभियान के साथ जुडऩे का आह्वान किया है। विभाग का दावा है कि अवैध रूप से शराब परोसे जाने की जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा।
गौरतलब है कि विभाग के पास बड़े पैमाने पर ऐसी शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें चंडीगढ़ से शराब मंगवाकर उसे हिमाचल में परोसा जा रहा है। प्रदेश में उत्सवों के मौके पर शराब की बड़े पैमाने पर खपत होती है और चंडीगढ़ में हिमाचल के मुकाबले शराब सस्ती है। बाहर की शराब हिमाचल में आने से आबकारी विभाग को राजस्व घाटे के साथ ही लाइसेंस फीस से होने वाली आय से भी हाथ धोना पड़ रहा है। आबकारी विभाग ने समारोह में शराब परोसने के लिए लाइसेंस फीस तय कर रखी है। इसके तहत न्यूनतम 600 रुपए का भुगतान कर आबकारी और कराधान विभाग से लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। इस लाइसेंस के आधार पर उपभोक्ता किसी भी नजदीक की दुकान से तय मा