Worship Act: मंदिर-मस्जिद से जुड़ा नया केस फिलहाल नहीं होगा दायर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
_सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है ।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।