पांच पैरा पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति रद्द, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दिए यह आदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जल शक्ति विभाग में नियुक्त पांच पैरा पंप ऑपरेटरों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साथ ही जल शक्ति विभाग को निर्देश दिया कि वह सभी उम्मीदवारों की योग्यता का पुनर्मूल्यांकन करे। विभाग को आदेश दिए गए हैं कि वह आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए संबंधित कार्यकारी अभियंता की ओर से जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर यह पुनर्मूल्यांकन करें। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार की याचिका को स्वीकारते हुए ये आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि इन निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति को रद्द किए जाने के कारण रिक्त होने वाले पदों पर योग्य उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाए। मामले के अनुसार जल शक्ति विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से पैरा पंप ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। विज्ञापन के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि या हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में सेवा प्रदान करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी के संबंधित क्षेत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, तो केवल कार्यकारी अभियंता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र को ही वैध अनुभव प्रमाण-पत्र माना जाना था। याचिकाकर्ता के साथ-साथ निजी प्रतिवादियों और अन्य पदाधिकारियों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था।
मेरिट सूची के अनुसार कोर्ट को सूचित किया गया कि कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति की पेशकश की गई थी। याचिकाकर्ता का नाम प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या एक पर था। निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति को याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए