सलूणी क्षेत्र मे ओवरलोडिंग पर निजी बस संचालक को 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया
नेशन न्यूज
चम्बा सलूणी क्षेत्र का मामला, परिवहन विभाग ने की कार्रवाई
सवारियों से खचाखच भरी थी बस, दरवाजे से लटके थे यात्री
चंबा। परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग पर एक निजी बस संचालक को 25,000 रुपये का जुर्माना किया है। सलूणी क्षेत्र में आरटीओ ने यह कार्रवाई की है। दरअसल, बीते दिनों सवारियों से खचाखच भरी निजी बस रूट पर निकली थी। बस में इतनी ज्यादा सवारियां थीं कि कुछ दरवाजे पर लटकी थीं। अमर उजाला ने प्रमुखता से यह मामला उठाया। इसके बाद विभाग ने हरकत में आकर बस संचालक पर शिकंजा कसते हुए बस का चालान किया और जुर्माना भी जल्द भरने की चेतावनी दी।
गौरतलब है कि सलूणी क्षेत्र में अधिकतर बसें ओवरलोड होकर रूटों पर दौड़ती हैं। इतना ही नहीं, बस इतनी फुल होती है कि कुछ यात्री दरवाजे पर लटक कर अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। जबकि, परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग पर रोक लगाई है। साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान कर रखा है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद आरटीओ ने सलूणी क्षेत्र का निरीक्षण किया और यातायात नियमों की अवहेलना करने पर बस संचालक को जुर्माना किया। अब बस संचालक को ओवरलोडिंग पर 25,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसकी पुष्टि आरटीओ राम प्रकाश ने की है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगामी भी जारी रहेगी।
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