💠Maternity leave (मातृत्व अवकाश) Rules
⭕1. सक्षम चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा महिला सरकारी कर्मचारी को छह माह की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है । इसे कर्मचारियों के लीव अकाउंट में शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन सर्विस बुक में संबंधित प्रारूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है ।
⭕2. संपूर्ण सेवा कल के दौरान 45 दिन का मातृत्व अवकाश सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश से महिला सरकारी कर्मचारी को गर्भस्राव/गर्भपात के कारण भी प्रदान किया जाता है ।
⭕3. किसी भी अन्य किस्म का अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र का आग्रह किए बिना मातृत्व अवकाश के प्रारंभ में लिया जा सकता है, किंतु मातृत्व अवकाश की निरंतरता में कोई भी अवकाश केवल तभी प्रदान किया जा सकता है यदि अनुरोध के साथ सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र साथ लगाया गया है ।
⭕4. रविवार सहित मान्यता प्राप्त छुट्टियों तथा अवकाश की अवधि के दौरान पढ़ने वाली लंबी छुट्टी को भी मातृत्व अवकाश समझा जाएगा ।
⭕5. मातृत्व अवकाश दो बच्चों के बाद तीसरे बच्चे पर भी पूरे वेतन के साथ दिया जाना बनता है ।
🔘नोट : मातृत्व अवकाश की निरंतरता में अवकाश की कोई अन्य किस्म (Other than C.Leave) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से इस रिकमेंडेशन के की बीमार बच्चों की स्थिति पर मां का व्यक्तिगत ध्यान देने को न्याय संगत सिद्ध करता है तथा बच्चों के लिए उसकी उपस्थिति पूर्णता आवश्यक है । चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुतीकरण के बाद नए जन्मे बच्चे की बीमारी के मामले में भी प्रदान किया जा सकता है ।
-HVAS