स्टोन क्रशर मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली बड़ी राहत, जानिए
पीसीबी के निर्देशों की अनुपालना को मिले दो और महीने, अब 31 मार्च तक लगाने होंगे अतिरिक्त उपकरण
हिमाचल प्रदेश के स्टोन क्रशर मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पांच बिंदुओं पर दिए निर्देशों की अनुपालना के लिए जो मियाद दी थी, उसको दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 31 मार्च तक राज्य के स्टोन क्रशर मालिकों को अपने यहां पर नियमों की अनुपालना के लिए काम करना होगा। राज्य प्रदूषण बोर्ड की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हुए हैं। उनके पास शिमला, पांवटा, मंडी व कुल्लू से स्टोन क्रशर मालिकों ने आग्रह किया था कि उनको अतिरिक्त उपकरण लगाने व अन्य कार्यों के लिए समय चाहिए। अभी तक वे नियमों का पूरा नहीं कर पाए हंै, लिहाजा उनको समय दिया जाए। इस पर पूरे प्रदेश में स्टोन क्रशर मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राहत प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पांच प्वाइंट पर काम करने के निर्देश देते हुए कहा था कि स्टोन क्रशरों में एडिशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाए जाने चाहिएं। सभी स्टोन क्रशरों में बैक फिल्टर साइक्लोन लगाए जाने चाहिए, वहीं जीआई या एमएस शीट्स का प्रयोग होना चाहिए। यहां चारों ओर इस तरह की शीट्स लगाकर स्टोन क्रशर के इलाके को ढंककर रखना होगा।
क्रशर के भीतर उसके पूरे क्षेत्रफल में मेटल रोड़ होना चाहिए, वहीं जो ग्राउंड एरिया होगा वह भी पूरी तरह से मेटल होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है, ताकि धूल न उड़े। इस तरह से कुल पांच बिंदुओं पर काम करने को कहा गया था, लेकिन यहां अधिकांश स्टोन क्रशर मालिक तय अवधि में यह काम पूरा नहीं कर पाए हैं। उनका कहना था कि इसमें समय भी चाहिए