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14 मंजिला भवन निर्माण पर रोक, हाई कोर्ट ने होटलों-वाणिज्यिक परियोजनाओं पर कसा शिकंजा
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने होटलों और विशेष वाणिज्यिक परियोजनाओं को अधिकतम 14 मंजिला भवनों के निर्माण की अनुमति देने से जुड़ी अधिसूचना पर फिलहाल रोक लगा दी है। टीसीपी विभाग ने 18 नवंबर को इस बारे हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन 13वां संशोधन नियमए 2024 को अधिसूचित किया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने जनहित से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। टीसीपी विभाग द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार पर्यटन इकाइयों सहित अन्य वाणिज्यिक इमारतों और संवर्धित फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) प्रावधानों के तहत 4001 वर्ग मीटर और 10,000 वर्ग मीटर के बीच के भूखंडों पर 13 मंजिलें और 10,000 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर 14 मंजिलें बनाई जा सकती हैं।
इसी के साथ केंद्रीय व्यापारिक जिलों और फोरलेन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित पारगमन.उन्मुख विकास गलियारों के लिए एफएआर प्रावधानों के मामले में 4001 वर्ग मीटर से 10000 वर्ग मीटर के भूखंडों पर 18 जबकि 10,001 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर 20 मंजिल तक की इमारतें बनाई जा सकती हैं। सरकार द्वारा बनाई गई इमारतों सहित इन ऊंची इमारतों को बनाने की अनुमति कई शर्तों के साथ आती है, जैसे मैदानी इलाकों में 15 डिग्री से कम और पहाड़ी इलाकों में 20 डिग्री से कम ढलान वाली जमीन पर ही निर्माण किया जा सकता है। कुमारहट्टी में बन रही बहुमंजिला इमारतों को लेकर दायर जनहित याचिका को विस्तार देते हुए हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश को टीसीपी के अधीन करने के आदेश जारी किए थे ।