चण्डीगढ, 29 जुलाई – हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के जाखल (फतेहाबाद) कार्यालय पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आदेश दिए हैं कि मीटर रीडर से 5 हजार रूपए का जुर्माना वसूला जाए। आयोग ने यह जुर्माना उपभोक्ता को हुई असुविधा व अधिसूचित सेवा निर्धारित समय सीमा में न देने और कार्य में देरी करने के कारण लगाया गया है।
प्रवक्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता सोनिका ने बिल रीडिंग से सम्बंधित शिकायत 11 मार्च 2024 को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जाखल (फतेहाबाद) कार्यालय में दी थी। उन्होंने बताया कि बिल रीडर द्वारा गलत मीटर रीडिंग के आधार पर बिल बनाया गया था। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षो से शिकायतकर्ता का बिल वास्तविक रीडिंग के आधार पर जारी नहीं किया गया था। लेकिन शिकायत के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने बताया कि आयोग के मुख्य आयुक्त के समक्ष सुनवाई निर्धारित की गई । सुनवाई के बाद जांच में पाया गया कि मीटर रीडर जीवन दास, जो मीटर रीडिंग रिकॉर्ड करता था और मीटर की स्थिति को चालू दिखाता था, लेकिन उसने जानबूझकर गलत कोड (आर 3) दर्ज किया था, जिसके कारण औसत बिल के आधार पर बिल जनरेट हो रहे थे। आयोग ने माना कि मीटर रीडर की ओर से चूक या धोखाधड़ी स्पष्ट है जिसके कारण उपभोक्ता को असुविधा का सामना करना पड़ा। इसलिए, आयोग ने मीटर रीडर पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और डीएचबीवीएन जाखल (फतेहाबाद) कार्यालय को आदेश दिए मीटर रीडर के वेतन से काट लिया जाए। आयोग ने डीएचबीवीएन फतेहाबाद कार्यालय के एसई को निर्देश दिए कि वे उपभोक्ता को 5 हजार रुपये मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने के बाद आयोग को सूचित करें।