JBT टीचर्ज को ट्रांसफर करने के आदेश, CHT पर भी फैसला
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या 20 है और वहां शिक्षकों की कमी है, ऐसे स्कूलों में जेबीटी टीचर को ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी स्कूल जहां बच्चों की सं या 20 या इसे ऊपर है, वहां पर शिक्षक यदि कम है तो दूसरे स्कूलों से वहां पर शिक्षकों की ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे स्कूल जहां पर भी से कम बच्चों की संख्या है, वहां पर सेंटर हैड टीचर नहीं रहेंगे।
शिक्षा निदेशालय की ओर से यह कहा गया है कि बहुत से शिकायतें ऐसी मिल रही हैं कि स्कूलों में प्रोमोशन के मामले लटके हुए हैं। इसके चलते कई स्कूल ऐसे हैं, जहां सिंगल टीचर ही बच्चों को पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ट्रांसफर एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी के चलते अब यह निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे स्कूल जहां पर बच्चों की संख्या का आंकड़ा 20 है, वहां पर साथ लगते स्कूलों से जेबीटी टीचर को ट्रांसफर किया जाएगा। यदि कोई ऐसा स्कूल है, तो इसकी जानकारी तुरंत जिलों से निदेशालय भेजनी होगी। इसकी जानकारी तीन दिनों में देने को कहा गया है।
प्राथमिक शिक्षक संगठन ने किया विरोध
प्रदेश सरकार के इस फैसले का प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध किया है। अध्यक्ष जगदीश शर्मा का कहना है कि इस मामले को शिक्षा सचिव के समक्ष रखा गया है। इसमें सरकार ने 20 से कम संख्या वाले स्कूलों में सीएचटी यानी सेंटर हैड टीचर की पोस्ट को खत्म करना चाहती है। यह फैसला सही नहीं है। बच्चों की सं या प्री-प्राइमरी से गिनी जानी चाहिए अन्यथा हिमाचल में अधिकतर सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद हो जाएंगे।