भरत लाल मामले में हाई कोर्ट का जीएसटी विभाग को बड़ा झटका, गिरफ्तारी को बताया अवैध
भरत लाल मामले में हाई कोर्ट का जीएसटी विभाग को बड़ा झटका, गिरफ्तारी को बताया अवैध
जीरकपुर के व्यवसाई भरत लाल की गिरफ्तारी पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज जीएसटी विभाग को तगड़ा झटका देते हुए उनकी गिरफ़्तारी को अवैध घोषित करते हुए तुरंत रिहा करने के आदेश दिए, भरत के वकील गुरवीर सिंह ढिल्लो ने कोर्ट में जबरदस्त पैरवी करते हुए जीएसटी द्वारा की गई गिरफ्तारी को ना केवल इल्लीगल बताया था बल्कि इसे अदालत की अवमानना भी कहा, गौरतलब है कोर्ट ने भरत को गिरफ्तार ना करने के आदेश दिए थे लेकिन इसके बाबजूद विभाग ने उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार किया था जिसे आज कोर्ट ने ना केवल अवैध घोषित किया बल्कि जीएसटी विभाग की जबरदस्त खिंचाई भी की, विस्तृत आदेशों का अभी आना बाकी है