पुरानी गाड़ी स्क्रैप, तो नई रजिस्ट्रेशन पर 50% छूट, तीन कैटेगरी के लिए राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
पुरानी गाड़ी स्क्रैप, तो नई रजिस्ट्रेशन पर 50% छूट, तीन कैटेगरी के लिए राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के बाद अब लोग नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर 50 फीसदी की छूट पा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने तीन कैटेगरी के वाहनों के लिए यह अधिसूचना जारी की है। ये केटेगिरी प्री-भारत स्टेज यानी प्री बीएस, भारत स्टेज यानी बीएस और भारत स्टेज वन यानी बीएस-1 है। इनकी गाडिय़ां लगभग 15 साल पुरानी हो चुकी हैं। इससे आगे के ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए छूट की स्कीम अलग तरह की है। इन गाडिय़ों को स्कै्रप करती बार एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन फीस में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति अपना वाहन खरीदना नहीं चाहता है, तो इस सर्टिफिकेट को बेचकर भी पैसे कमा सकता है
राज्य सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने के लिए यह स्कीम निकाली है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि पुराने वाहन को राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत फैसिलिटी या सरकारी फैसिलिटी पर ही स्क्रैप करवाना होगा। सोलन और नादौन में ट्रांसपोर्ट विभाग दो स्क्रैप सेंटर चला रहा है, जबकि निजी क्षेत्र में भी बहुत सी स्क्रैप फैसिलिटी अब हिमाचल में खुल गई हैं।