बाघळ लैंड लूजर परिवहन सभा के 15 सदस्यों की सदस्यता 10 वर्ष पूर्व रेगुलेटरी कमेंठी व संबंधित विभाग द्वारा निरस्त कर दी गई
कुनिहार से हरजिन्दर ठाकुर की रिपोर्ट:-आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि जिन बाघळ लैंड लूजर परिवहन सभा के 15 सदस्यों की सदस्यता 10 वर्ष पूर्व रेगुलेटरी कमेंठी व संबंधित विभाग द्वारा निरस्त कर दी गई थी। फिर सभा द्वारा उसको चुनौती उच्न्यालय शिमला में दी गई थी परंतु सभा भी कोर्ट केस हार गई थी।उसके उपरांत व्यक्तिगत रूप से इन्हीं 15 सदस्यों द्वारा दोबारा उच्च न्यायालय में कोर्ट केस दायर किया गया था जिसमें 10वर्ष बाद अप्रैल 2024 को इसका निर्णय आया और दोबारा से पात्रता को चेक करने के निर्देश हुए ।उसके उपरांत सभा द्वारा इन 15 सदस्यों की फ़ाइलें रेगुलेटरी कमेंठी में दोबारा भेजी गई। जिसमें सभी 15 सदस्यों को सुना गया और उसमें बाघल विकास परिषद अध्यक्ष परसराम पिंकू द्वारा 2 घंटे तथ्यों और संबंधित दस्तावेज मुख्य रूप से mou 1992,HP state cooperative act 1968 के आधार पर रेगुलेटरी कमेंठी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कन्विन्स किया गया ओर जो यह निर्णय आया है यह आजतक का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिससे अब सभी लैंड लूजर सभाओं व परिवारों को इसका लाभ मिलेगा और अब इसमें मात्र एक प्वाइंट अंबुजा कर्मचारी का बचाता है वह भी बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा और हमारे सभी लैंड लूजर परिवारों के सदस्य अंबुजा में नियमित रोजगार भी करेंगे और सभा में सदस्य भी बनेंगे । जिसका प्रावधान हमारे 1992 के mou में भी है।ओर अब बागल के अन्य 241 सभा सदस्यों को भी अब निर्णय के आने से लाभ होगा।अत: आप सभी लैंड लूजर एवं प्रभावित परिवहन सभाओं व परिवारों को इस ऐतिहासिक निर्णय की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।।