अब घरेलू मीटर से नहीं चलेगा होम स्टे
बिजली और पानी का लेना होगा कॉमर्शियल कनेक्शन, पंचायत-एमसी में पंजीकरण के लिए शुल्क तय
प्रदेश में होम स्टे इकाईयां घरेलू मीटरों के सहारे नहीं चलेगी। इनमें बिजली व पानी का कॉमर्शियल मीटर ही लगाना होगा। इनकी पूरी पड़ताल की जाएगी और रिन्यूवल के लिए या नई इकाईयों के लिए जो आवेदन आएंगे उनके साथ कनेक्शन की डिटेल भी देनी होगी। सरकार ने इन इकाइयों में यह सुनिश्चित करने को कहा है। कैबिनेट से जो नए नियम लागू किए गए हैं उनमें इसका प्रावधान रखा है। जिन होम स्टे संचालकों के पास घरेलू मीटर लगे हैं, वह अब कॉमर्शियल में तबदील किए जाएंगे। इसके अलावा पानी के लिए भी होमस्टे के लिए अलग से कनेक्शन लेना होगा। यह कनेक्शन भी कॉमर्शियल होगा। सरकार के ध्यान में यह मामला आया है कि होम स्टे इकाईयां अच्छा कारोबार कर रही हैं। भविष्य में इन कॉमर्शियल कनेक्शन से यह दरें बदल जाएंगी। अभी हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश की होम स्टे नीति में नए नियमों को लागू किया है। इस पर संबंधित विभाग की तरफ से कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने नीति में स्पष्ट कर दिया है कि होम स्टे केवल हिमाचली ही संचालित कर सकेंगे।
वहीं दूसरी ओर नवीनीकरण शुल्क दरों को भी अधिसूचित किया है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में चार से छह कमरों वाले होम स्टे को सालाना 12 हजार पंजीकरण शुल्क चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त टीसीपी, साडा, नगर पंचायत, नगर परिषद के लिए शुल्क दरें आठ हजार वार्षिक रहेंगी। ग्राम पंचायत में होम स्टे के लिए शुल्क छह हजार रहेगा। तीन साल के लिए नवीनीकरण शुल्क एक से तीन कमरों वाले होम स्टे के लिए आठ हजार, पांच हजार व तीन हजार रहेगा। नियमों में महिलाओं के लिए नवीनीकरण शुल्क में पांच प्रतिशत की कटौती रहेगी।