गगल एयरपोर्ट पर सुनवाई 24 को, हाई कोर्ट ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के जारी किए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 24 दिसंबर के लिए टल गई है। इसमें हाई कोर्ट ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सुनवाई के दौरान पाया था कि इस मामले में वन भूमि का तबादला करने से जुड़ी स्वीकृति केंद्र सरकार के पास लंबित है। हवाई अड्डे के विस्तार का मामला भी प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास लंबित है। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट यानी टीईएफआर जो पर्यावरण संबंधी सेवाओं के लिए एक पूर्व-आवश्यक कार्य है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और केवल उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भारत सरकार वन मंजूरी के लिए अनुमति देने के लिए आगे बढ़ सकती है। कोर्ट ने पाया कि बाधा सीमा सतह सर्वेक्षण, जो किसी भी हवाई अड्डे के निर्माण/विकास के लिए एक पूर्वापेक्षित शर्त है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।
हाई कोर्ट ने इन खामियों को दूर करने से जुड़ी स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता द्वारा दिए आश्वासन को वापस लेने की इजाजत नहीं दी थी। कोर्ट को दिए आश्वासन में महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार किसी को भी भूमि से बेदखल नहीं करेगी, जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के तहत जारी अधिसूचना का हिस्सा है। सुनवाई के पश्चात अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के अतिरिक्त समय की प्रार्थना की और कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ी वैधानिक अनुपालना के संबंध में ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के