लैंड सीलिंग एक्ट बदलेगी सरकार, इसलिए होगा कानून में संशोधन
राधास्वामी सत्संग ब्यास के लिए होगा कानून में संशोधन
हमीरपुर के भोटा अस्पताल की जमीन सोसायटी को होगी ट्रांसफर
चैरिटेबल अस्पताल होने के कारण आवेदन किया है संस्था ने
हिमाचल सरकार लैंड सीलिंग एक्ट-1972 में संशोधन करने जा रही है। यह संशोधन राधास्वामी सत्संग ब्यास के लिए हो रहा है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास हमीरपुर जिला के भोटा स्थित अस्पताल को महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी को ट्रांसफर करना चाहता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी निवास ओक ओवर में रविवार को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से आए आग्रह के कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। संस्था ने कहा है कि जीएसटी बचाने के लिए भोटा अस्पताल वाली जमीन ट्रांसफर करना जरूरी है। अब अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर इस मामले को देख रहे हैं। जरूरी हुआ तो विधानसभा के सत्र में बिल लाएंगे। यह एक चैरिटेबल अस्पताल है, जहां हमीरपुर के लोगों को फ्री इलाज मिलता है। राज्य सरकार ऑर्डिनेंस के जरिए इस एक्ट में बदलाव करेगी और फिर विधानसभा में इस बारे में विधेयक भी लाया जाएगा। इससे पहले राजस्व विभाग ने अध्यादेश का ड्राफ्ट विधि विभाग में स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया है। इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। यहां अनुमति मिलने के बाद भारत सरकार को प्रेजिडेंट एसेंट के लिए भेजा जाएगा।
वहां से अनुमति आने के बाद यह नोटिफाई होगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्ट को संविधान की प्रोटेक्शन प्राप्त है। डा. वाईएस परमार के समय हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट इसलिए बनाया गया था, ताकि भूमि के व्यक्तिगत उपयोग की सीमा तय की जा सके।