Forest Guard Bharti हिमाचल प्रदेश में 200 सहायक वन रक्षक भर्ती में हुआ बड़ा बदलाव
वन विभाग नहीं अब वन निगम बनाएगा आर एंड पी नियम
वन विभाग ने निगम को भेजा पत्र, निगम में ही भर्ती होंगे सहायक वन रक्षक
हिमाचल प्रदेश में सहायक वन रक्षकों की भर्ती में बड़ा बदलाव हुआ है। अब सहायक वन रक्षकों की भर्ती वन निगम के माध्यम से होगी और इस भर्ती के आर एंड पी नियम भी वन निगम तय करेगा। राज्य सरकार पहली मर्तबा सहायक वन रक्षकों की भर्ती करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने वन विभाग को आर एंड पी नियम तय करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बाद अब इस भर्ती को वन निगम के हवाले कर दिया है। वन निगम इन भर्तियों को लेकर आगामी तैयारी में जुट गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 200 सहायक वन रक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए थे। कैबिनेट के इस आदेश में वन रक्षकों के साथ सहायक शब्द जोड़ा गया था और इसी कड़ी में वन विभाग को भर्ती के नियम और शर्तें नए सिरे से लागू करने के आदेश मिले थे। बीते साल सितंबर माह में कैबिनेट के फैसले के बाद वन विभाग ने सहायक वन रक्षकों की भर्ती के लिए नियम और शर्तों को 15 दिन में पूरा करने की तैयारी शुरू की थी और इसके बाद से भर्ती का मामला वन विभाग के पास फंसा हुआ था, लेकिन वन विभाग ने राज्य सरकार को सहायक वन रक्षकों की भर्ती निगम में होने का तथ्य सामने रखा है।
हालांकि वन निगम में भी आर एंड पी नियम तय होने में देरी की संभावना बनी हुई है। दरअसल, वन निगम के प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद अभी खाली चल रहा है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी आदेश इस पद पर नई तैनाती होने तक लंबित रहने वाले हैं। इनमें सहायक वन रक्षक की भर्ती भी शामिल है। हिमाचल में इसी साल इससे पहले वन मित्रों की भर्ती प्रक्र�