संजौली में मस्जिद गिराने के आदेशों को नए सिरे से चुनौती, वक्फ बोर्ड की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ करेगी सुनवाई
संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड द्वारा जिला अदालत के मस्जिद को ढहाने के आदेश को नए सिरे से चुनौती दी है। इस याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ सुनवाई करेगी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा बहुचर्चित संजौली मस्जिद को अवैध ठहराते हुए ढहाने के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने इस रिट याचिका को वापस लेने का आग्रह किया था और जिस विवाद के कारण याचिका दायर की गई थी उसी को आधार बनाकर उपयुक्त याचिका दायर करने की छूट मांगी थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मांग को स्वीकार करते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया।
शुक्रवार को इस मामले पर कुछ देर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड को याचिका के मान्य होने पर अपनी दलीलें पेश करने को कहा था। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। कोर्ट ने जरूरी पक्षकारों को पार्टी बनाने पर भी सवाल उठाए थे , जिसके लिए भी याचिकाकर्ता द्वारा जरूरी कदम उठाने हेतु समय मांगा गया था। 30 अक्तूबर को संजौली मस्जिद मामले में को शिमला जिला अदालत ने फैसला सुनाया था।
