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बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एसबीआई को लौटाई 1.69 करोड़ की संपत्ति
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बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एसबीआई को लौटाई 1.69 करोड़ की संपत्ति

ब्यूरो रिपोर्ट | अपडेटेड: 12 Mar, 2026
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    बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एसबीआई को लौटाई 1.69 करोड़ की संपत्ति 1.69 करोड़ की संपत्ति एसबीआई को लौटाई अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से

    बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एसबीआई को लौटाई 1.69 करोड़ की संपत्ति



    1.69 करोड़ की संपत्ति एसबीआई को लौटाई


    अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोन फ्रॉड केस में अब तक 3.13 करोड़ की संपत्तियां बैंकों को वापस



    ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में अहम कार्रवाई करते हुए 1.69 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां एसबीआई को लौटा दी हैं। यह कार्रवाई अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक लोन फ्रॉड मामले में की गई है। इससे पहले इसी मामले में 1.44 करोड़ रुपये की संपत्तियां बैंक ऑफ इंडिया को भी वापस की जा चुकी हैं। इस तरह इस मामले में अब तक कुल 3.13 करोड़ रुपये की संपत्तियां पीड़ित बैंकों को लौटाई जा चुकी हैं। ईडी ने इस मामले की जांच हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आया कि अरविंद कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े अन्य आरोपियों ने वर्ष 2014 में वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। आरोप है कि आरोपियों ने बैंकों से लिया गया ऋण निर्धारित व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उसे अन्य संबंधित संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया। इस कारण बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।


    जांच के दौरान ईडी ने करीब 3.51 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। बाद में पीएमएलए के अधिनिर्णायक प्राधिकरण ने भी इस कार्रवाई की पुष्टि की। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश, धर्मशाला की अदालत में अभियोजन शिकायत भी दायर की, जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया। पीएमएलए अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों को वास्तविक पीड़ितों को लौटाने की प्रक्रिया के तहत ईडी ने अदालत में नो ऑब्जेक्शन भी पेश किया था। इसके आधार पर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश, धर्मशाला ने 26 फरवरी 2026 को आदेश जारी करते हुए 1.69 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां भारतीय स्टेट बैंक को लौटाने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई से पीड़ित बैंकों को आंशिक राहत मिली है, जबकि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।